जीपी सिंह की याचिका में शासन को नोटिस- राजद्रोह व आय से अधिक संपत्ति मामले में केस डायरी तलब

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने निलंबित एडीजी जीपी सिंह की करवाई में रोक लगाने के सम्बंध में पेश अंतरिम आवेदन पर शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी प्रकार एसीबी द्वारा दर्ज आय से अधिक सम्पति व राजद्रोह के मामले में केश डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि एन्टी क्रप्शन ब्यूरो ने एडीजी जीपी सिंह के सरकारी आवास में छापामार करवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दस्तावेज जब्त कर मामला पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा उनके घर से मिले डायरी के आधार पर राजद्रोह का प्रकरण अलग से दर्ज किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने करवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम आवेदन दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने करवाई में रोक लगाने की मांग को लेकर पेश आवेदन पर शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा दर्ज प्रकरण में केस डायरी पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए मंगलवार को रखा है।

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