बिलासपुर जिले के मोहन भाटा स्थित रक्षा मंत्रालय से संबंधित जमीन के मामले में हाइकोर्ट ने राज्य शासन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा

बिलासपुर। बिलासपुर जिले के मोहन भाटा स्थित रक्षा मंत्रालय से संबंधित जमीन के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल पीठ ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

इस सम्बंध में जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के ग्राम मोहन भाटा के पटवारी हल्का नंबर 20 राजस्व निरीक्षक मंडल तखतपुर तहसील तखतपुर में रक्षा मंत्रालय से संबंधित जमीन है। रक्षा मंत्रालय के उपयोग में नही होने के कारण इस
जमीन का खुलेआम बंदरबांट किया जा रहा है । जानकारी के अनुसार इस जमीन का रिकार्ड भी जिला प्रशासन के पास नहीं है।
ज्ञात हो कि बिलासपुर निवासी संजय छपरिया ने इस जमीन की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन दिया था, जिसमें कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भू अर्जन अधिकारी कोटा से सत्यापित दस्तावेजों के तहत जानकारी मांगी थी। इस पर अनुविभागीय अधिकारी कोटा द्वारा यह जानकारी दी गई की रक्षा मंत्रालय से संबंधित मूल नस्ती कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को करीब 6 वर्ष पहले 30 सितंबर 2015 को भेजी जा चुकी है। नस्ती के अभाव में उनके द्वारा मामले की वांछित जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।
उपरोक्त जानकारी से संतुष्ठ न होने पर कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिया गया। इस पर कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई की उनके पास आवक पंजी 2015 में महा सितंबर अक्टूबर में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कोटा द्वारा उल्लेखित पत्र एवं नस्ती प्राप्त ही नहीं हुआ है।

इन दोनों ही जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आवेदक ने अपने अधिवक्ता अमियकांत तिवारी, भारत गुलाबानी एवं गालिब द्विवेदी के माध्यम से एक रिट याचिका छ ग उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। इस मामले की सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने उक्त नोटिस जारी किया। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

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