दुर्ग । जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 तथा अत्येष्टि दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 के साथ अनुमति प्रदान की जाती है।
जिलाधीश डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा आज जारी आदेश के तहत जिले के मैरिज पैलेस, मैरिज हॉल, धर्मशाला, टेंट हाऊस, मैरिज रिसोर्ट, वैवाहिक कार्यक्रम हेतु होटल परिसर को वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 तथा अत्येष्टि दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
