रायपुर / लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों के अंतर्गत लोगों का काम निर्धारित समय-सीमा हो रहा है। इस अधिनियम के दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, भुईंया से नकल, जन्म पंजीकरण एवं मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र, विधवा पेंशन योजना, नल कनेक्शन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र में सुधार, विवाह प्रमाण पत्र में सुधार, संपत्ति नामांतरण नगर पालिका क्षेत्र एवं विभिन्न राजस्व सेवाएं सहित विभिन्न सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सम्मलित किया गया है। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। साथ ही ई-डिस्ट्रिक्ट डॉट सीजीस्टेट डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉग-इन करके भी आवश्यक जानकारी एवं आवेदन किया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा प्रदान करने हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके साथ ही नियत समय पर लोक सेवा पर कार्रवाई नहीं करने पर प्रत्येक विलंबित दिवस के लिए जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आवेदक को क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के माध्यम से समय सीमा में लाभ दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।