सब्जी, फल, किराना सामान, स्ट्रीट वेंडर गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय कर सकेंगे, अंत्येष्टि, वैवाहिक कार्यक्रम, दशगात्र में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति

दुर्ग । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शनिवार को शाम लॉकडाउन-3 का आदेश जारी करते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं । जिले में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना के प्रकरणों और मौतों की संख्या चिंता का कारण बना हुआ है। वर्तमान परिस्थिति में लॉकडाउन खत्म करने तथा सामान्य रूप से आवागमन या अन्य छूट से लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि को 20 से 26 अप्रैल तक बढ़ाना आवश्यक हो गया है। परंतु जरूरतों को ध्यान में रखकर आंशिक रियायत दी गई है।फेरी के लिए 8 घंटे की अनुमतिलॉकडाउन-3 में फल, सब्जी, अंडा और चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल, नमक जैसे किराना सामान लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए किसानों और उत्पादकों से सीधे सामान खरीदकर गली-मोहल्लों व कॉलोनियों में स्ट्रीट वेंडर्स यानी ठेले वाले बिक्री कर सकेंगे। फेरी लगाकर बिक्री केवल सुबह 6 से दोपहर 2 बजे के बीच किया जा सकेगा। इस दौरान मंडियों, थोक व चिल्हर दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सुबह-शाम दोनों समय खुलेंगे मिल्क पार्लरइस बार लॉकडाउन में घर-घर दूध वितरण के साथ मिल्क पार्लर को भी खोलने की अनुमति रहेगी। मिल्क पार्लर सुबह-शाम दोनों समय खोले जा सकेंगे। मिल्क पार्लर सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक खोले जा सकेंगे। पार्लर के सामने सोशल डिस्टेसिंग के नियम का पालन करना पड़ेगा। नियम का पालन नहीं करने पर पार्लर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र में अब केवल 10 लॉकडाउन 3 में आंशिक रियायत के बाद अंत्येष्टि, दशागात्र, विवाह जैसे जरूरी क्रियाकलापों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कटौती कर दी गई है। तीसरे लॉकडाउन के दौरान ऐसे कार्यक्रम में केवल 10 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए भी प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना आवश्यक होगा।इन पर रहेगी बंदिश0 जिले की सीमाएं पहले की तरह सील रहेंगी।0 मंडिया, थोक व फुटकर सभी दुकानें बंद रहेंगी।0 लॉकडाउन के दौरान सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी।0 सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद।0 सभा, जुलूस, धार्मिक व राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे।0 बैंक एवं पोस्ट ऑफिस भी बंद रहेंगे।

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