रायपुर जिला 9 अप्रैल से 10 दिनों तक रहेगा लाॅक – कलेक्टर ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन

रायपुर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिले में नौ अपै्रल की शाम छह बजे से उन्नीस अपै्रल की सुबह छह बजे तक संपूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। यह घोषणा आज कलेक्टर डाॅक्टर एस. भारतीदासन ने की। लाॅकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। जिले में प्रवेश केवल ई-पास के जरिये मिल पाएगा। पेट्रोल पम्पों से सिर्फ शासकीय वाहन, एंबुलेंस, मीडियाकर्मियों और एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। लाॅकडाउन अवधि में बैंक, शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। जबकि, एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर सुबह छह से आठ बजे तक और शाम को पांच से साढ़े छह बजे के बीच अपना काम कर पाएंगे। इन प्रतिबंधों से पेट्रोल पम्पों, दवा दुकानों और रसोई गैस एजेंसी को छूट रहेगी। कलेक्टर ने लाॅकडाउन के दौरान नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है।

लॉकडाउन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा ?

  • रायपुर में 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा.
  • जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी.
  • शराब दुकानें बंद रहेंगी.
  • रायपुर में आने वालों को ई-पास के माध्यम से प्रवेश मिलेगा.
  • कोविड की टीकाकरण के लिए व्यक्तियों को छूट मिलेगी.
  • एमरजेंसी में चार पहिया वाहन, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 लोगों को अनुमति मिलेगी.
  • मीडिया कर्मी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. अतिरिक्त गंभीर स्थिति में आफिस आने पर आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा.
  • पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाएं होंगी संचालित
  • पेट्रोल पंप में भी चिन्हित सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मिलेगा पेट्रोल
  • रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के लिए टैक्सी सेवाए चालू रहेगी.
  • वाहनों को दुरुपयोग किया गया, तो 15 दिन के लिए वाहन होंगे जब्त
  • सभी धार्मिक संस्थाएं बंद रहेंगी.
  • केवल दूध, पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाएं ही होंगी संचालित.
  • आम जनता को सब्जी-फल नहीं मिलेगी. किराना दुकानें भी रहेंगी बंद.
  • दूध वितरण के लिए समय निर्धारित हुआ है.
  • पर्यटन स्थल, शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगी.
  • शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर बाकी अन्य परीक्षाए स्थगित रहेंगी.
  • कोविड संबंधित कार्य चालू रहेंगे.

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