दुर्ग जिले में आज रात 12:00 बजे के बाद से लागू हो जाएगा लॉकडाउन, आगामी 9 दिनों तक क्या-क्या रहेगा बंद, क्या क्या रहेगा खुला विस्तार से पढ़ें

दुर्ग । कोरोनावायरस प्रकोप के कारण कलेक्टर के द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जिले में पूर्ण लॉकडाउन का आदेश विगत दिनों 2 अप्रैल को जारी किया गया था। इस आदेश के तहत जिले की पूरी सीमाएं सील रहेगी। ईपास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा। ईपास के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में जिले में आम नागरिकों को पेट्रोल पंप से इंधन नहीं मिलेगा। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सब्जी मंडी, फल मंडी, बंद रहेगी। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस केवल 3 घंटे के लिए ही खुलेंगे। आज रात 12:00 बजे के बाद से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा।
जिले में बढ़ते कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा 2 अप्रैल को पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया था। इस आदेश के तहत जिले के सभी बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान,किराना दुकान, सब्जी बाजार, सब्जी मंडी सहित सब कुछ बंद रहेगा। जो सेवाएं चालू रहेगी उन्हें भी लॉकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जो सेवाएं चालू रहेगी, उनमें घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता प्रातः 6 से 7 एवं शाम 6 से 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेगे। दवा दुकाने, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकाने, डीजल पेट्रोल पंप, एल.पीजी एवं सी.एनजी। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम. वाहन, अन्य सेवायें परिवहन करने वाले वाहन।बिजली,पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस (डाकघर) प्रातः 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेगे। बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी।विवाह/अंत्येष्टि/तेरहवी हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिले में फैक्ट्री, निर्माण, एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त ईकाईया भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी।पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा निर्धारित समयानुसार केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/ एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त चाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर, मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले मिलेंगे उनके खिलाफ सील बंद की कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के 15 दिवस तक उन्हें बंद रखा जाएगा।

Leave a Reply