उल्लेखनीय है कि मंत्री परिषद की बैठक 13 फरवरी को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु एकल-समूह में ग्राम  की नलजल योजना-रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों)  का एकल-समूह में निविदा के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने एवं क्रियान्वयन करने से संबंधित समस्त अधिकार एवं पाँच करोड़ रुपए तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए हैं।
गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समूह जल प्रदाय योजनाओं (मल्टी विलेज स्कीम) के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों से संबंधित अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को वांछित शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।