नई दिल्ली/
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के शिकार लोगाें का समय पर कैशलेस उपचार आरंभ करने के लिये एक योजना का खाका तैयार किया है और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन के प्रभारी सचिवों से इस महीने की 10 तारीख तक परियोजना के संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगे हैं।
इस योजना में देश में सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा। स्कीम के प्रस्तावित तौर तरीकों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि उनकी भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी व्यक्तियों को सही समय पर अच्छी देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है।
पीएम-जेएवाई की नोडल एजेंसी होने तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस परियोजना को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है।