वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के सचिव  निरंजन दास ने बताया कि कोई भी यात्री अपने साथ स्वयं के उपभोग हेतु अधिकतम एक बोतल शराब ही परिवहन कर बिना रोक टोक के ला सकता है। आबकारी विभाग द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशन, बस अड्डों पर विभाग के जाँच केंद्र खोले जाएँ ताकि इस प्रकार की शराब परिवहन को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इस प्रयोजन हेतु विभाग द्वारा आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जल्द ही विभाग द्वारा इन स्थानों पर जाँच केंद्र स्थापित कर दिए जाएंगे।