अपूर्ण एवं अपंजीकृत परियोजना पर CG-RERA की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर को आबंटी को 6.87 लाख रुपये ब्याज भुगतान करने का आदेश

*पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने तक आबंटी को प्रतिमाह 7,314 रुपये का भी करना होगा भुगतान* *बिना रेरा पंजीयन परियोजना विकसित करने पर प्रमोटर के विरुद्ध...