खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या महिलांग ने खाद्य तेल में मिलावट की जांच के संबंध में भाटापारा में व्यापारियों की बैठक ली

भाटापारा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या महिलांग खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा एफ एस एस आई के निर्देश अनुसार खाद्य तेल में मिलावट की जांच के संबंध में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पूरे देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत विगत दिनों भाटापारा में व्यापारियों की बैठक ली गई। बैठक में खाद्य तेल में मिलावट ना करने, मिश्रित या ब्लेंडेड खाद्य तेल के लिए एगमार्क सर्टिफिकेट की अनिवार्यता, लूज या खुले में खाद्य तेल का विक्रय ना करने, सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट ना करने व खाद्य तेलों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा जो वर्ष 2022 के लिए 2% निर्धारित की गई है व खाद्य तेलों के ट्रांस फैटी एसिड से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां, मोटापा, लीवर को होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी देते हुए एफ एस एस आई के दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इसके अलावा खाद्य व्यापारियों को उनके अपने परिसर में पालन किए जाने वाले एफ एस एस एक्ट के अन्य नियमों की भी जानकारी दी गई और उनका पालन करने के लिए निर्देशित किया गया साथ ही रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर भाटापारा के विभिन्न होटल रेस्टोरेंट्स मिठाई दुकानों आदि में विक्रय किए जाने वाली खाद्य सामग्रियों की सघन जांच की गई एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व सिनेमा लाइन स्थित हर्षद मिष्ठान भंडार से काजू कतली व कलाकंद एवं एक अन्य मिष्ठान भंडार से मलाई बर्फी का नमूना संकलित कर जांच के लिए लैब भेजा गया है।