रायपुर। केन्द्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने आम नागरिकों से कहा है कि वे आधार कार्ड के दुरूपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड की केवल नकाबपोश प्रतियां ही किसी के साथ साझा करें। आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने इसका विकल्प बताते हुए सिर्फ नकाबपोश आधार ही साझा करने की सलाह दी है। नकाबपोश आधार पर सिर्फ अंतिम चार अंक ही दर्ज होते हैं।
इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं पोर्टल की तरह है और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा है कि केवल वे संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थाएं पोर्टल की तरह है और सिनेमा हॉल को आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। सरकार ने कहा है कि केवल वे संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है, वे ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं।