आर्यन को जमानत नहीं, कल 28 अक्टूबर को फैसले की उम्मीद

मुंबई/ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज भी फैसला नहीं हो सका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब 28 अक्टूबर की तारीख दी है। अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की तरफ से दलीलें दी जा चुकी हैं। मुनमुन धमेचा के वकील ने भी अपना पक्ष रखा। अब कल एनसीबी की तरफ से ASG अनिल सिंह जिरह करेंगे।आज अरबाज के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन सिर्फ ड्रग्स लेने के लिए आए थे, और कोई साजिश नहीं थी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं मुनमुन के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि उनकी क्लाइंट ने कभी ड्रग्स नहीं ली।

वकील बोले- अब मिलनी चाहिए बेल

देसाई ने कहा, पहली रिमांड में भी किसी कॉन्सपिरेसी की बात नहीं कही गई थी। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट से कहा गया कि साजिश थी जिसकी वजह से 8 लोगों को अरेस्ट किया गया हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। जिस मामले में हम 20 दिन से ज्यादा वक्त कस्टडी में गुजार चुके हैं, उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ही नहीं है, कॉन्सपिरेसी अलग अपराध है। उन्होंने कहा कि हम 1 साल की सजा वाले अपराध में सिर्फ बेल मांग रहे हैं। जब सजा ही 1 साल है तो कस्टडी क्या जरूरत है। बेल मिलने पर भी जांच चल सकती है। देसाई ने कहा कि एनसीबी जब बुलाएगी तीनों पहुंच जाएंगे, अब बेल मिल जानी चाहिए। वहीं मुनमुन धमेचा के वकील ने कहा, मेरी क्लाइंट फैशन मॉडल हैं। उन्हें वहां बुलाया गया था। पर जैसे ही वह पहुंचीं रेड पड़ गई। उन्होंने ड्रग्स नहीं ली।

आर्यन के वकील मंगलवार को रख चुके पक्ष

अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील आर्यन की तरफ से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मंगलवार को अपना पक्ष रख चुके हैं। जज ने आगे की जिरह के लिए बुधवार लंच के बाद का वक्त दिया था। अमित देसाई के बाद मुनमुन धमेचा के वकील फिर एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह जिरह करेंगे। आज आर्यन खान जमानत पर फैसला मिलने की उम्मीद है। इस बीच शाहरुख खान के फैन्स आर्यन की रिहाई के लिए दुआएं कर रहे हैं। मन्नत के आसपास से फैन्स पोस्टर लेकर जुटे हैं। हालांकि पुलिस उन्हें कई बार हटा चुकी है।


मुकुल रोहतगी  रख चुके हैं ये बातें

मंगलवार को मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि उनके क्लाइंट के खिलाफ एनसीबी को कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी दलील दी थी कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट क्रूज पार्टी रेड से जुड़े नहीं बल्कि पुराने हैं। सिर्फ चैट्स के आधार पर उन्हें 20 दिन तक जेल में नहीं रखा जा सकता। 

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